Last Updated: Friday, April 26, 2013, 22:11

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने निर्मल बाबा के खिलाफ बिहार के अररिया जिला में दायर एक मुकदमें को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
राकेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति ने निर्मल बाबा पर धोखाधडी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ 4 फरवरी 2012 को अररिया जिला के फारबिसगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया था।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीश ए के सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर इस मामले को आज खारिज कर दिया।
राकेश कुमार सिंह ने शिकायत की थी कि उन्हें प्रसिद्धि और भाग्य दिलाने का वादा करते हुए निर्मल बाबा द्वारा एक हजार रूपये की मांग की गयी थी।
सिंह ने निर्मल बाबा पर उनके साथ धोखाधडी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा राशि भेज दिए जाने पर भी निर्मल बाबा उन्हें प्रसिद्धि और भाग्य दिला नहीं पाए।
निर्मल बाबा के वकील ने सिंह की इस शिकायत को चुनौती देते हुए न्यायालय को बताया कि ऐसी किसी भी राशि की न तो मांग की गयी थी और न ही इसके लिए उनसे जबरदस्ती की गयी।
निर्मल बाबा के वकील ने कहा कि इस मामले में भारतीय कानून की किसी भी धारा के तहत यह आरोप स्थापित नहीं होता ऐसे में इसे खारिज कर दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा निर्मल बाबा के विरूद्ध जारी किए गए गैर जमानती वारंट के तामील पर न्यायालय ने छह महीने पूर्व ही रोक लगा दी थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 26, 2013, 22:11