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नोएडा एक्सटेंशन: किसानों को झटका

ज़ी न्यूज ब्यूरो

 

नोएडा: नोएडा एक्सटेंशन जमीन मामले में किसानों को बड़ा झटका लगा है। जबकि फ्लैट बुक कराने वालों के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के फैसले पर किसानों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अधिग्रहण पर 2011 का फैसला बरकरार रखा है।

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन मामले में दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं सोमवार को हुई सुनवाई में खारिज कर दीं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और किसानों ने कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थीं।

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किसानों को मुआवजा 64 फीसदी बढ़ा कर और विकसित भूमि का 10% हिस्सा देने का निर्देश दिया था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी लेना का निर्देश भी दिया था। इस निर्देश पर एक बार फिर से विचार करने के लिए कोर्ट में अथॉरिटी ने पुनर्विचार याचिका डाली थी।

 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 63 गांव के किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। अब अदालत के फैसले से नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकता है।

First Published: Monday, May 14, 2012, 14:56

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