Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 16:20
नई दिल्ली : नोएडा के आवासीय इलाकों में चल रहे बैंकों को राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा इनको सील किए जाने पर छह सप्ताह का स्थगन दे दिया है।
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इन बैंकों को वैकल्पिक स्थान मुहैया कराने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। बैंकों ने इससे पहले शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार एनसीआर के आवासीय क्षेत्र में परिचालन बंद कर दिया था।
पीठ ने यह आदेश 19 बैकों द्वारा अदालत के 5 दिसंबर, 2011 के आदेश में हस्तक्षेप करने वाली याचिका पर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले व्यवस्था दी थी कि नोएडा में आवासीय उद्देश्य से विकसित प्लाटों से बैंक, अस्पताल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। शीर्ष अदालत ने सेक्टर 19 में चल रहे 21 बैंकों और नर्सिंग होम को अपना कामकाज तत्काल बंद करने का आदेश दिया था।
पीठ ने कहा था, सेक्टर 19 या किसी अन्य सेक्टर जिसे आवासीय इस्तेमाल के लिए तय किया गया है, में बैंकिंग, नर्सिंग होम या अन्य किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 2, 2012, 21:50