पंचायत चुनाव मुद्दे पर SC जा सकती है ममता सरकार

पंचायत चुनाव मुद्दे पर SC जा सकती है ममता सरकार

पंचायत चुनाव मुद्दे पर SC जा सकती है ममता सरकार पुरुलिया : पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अगर हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को दिए गए आदेश को बरकरार रखा तो वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य चुनाव आयोग की सर्वोच्चता पर मुहर लगाते हुए केंद्रीय पुलिस बलों की उपस्थिति में तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने संवाददाताओं से कहा, ‘हम कल के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करेंगे। अगर खंडपीठ ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, तो जरूरत पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।’ वह मीडिया के उन सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि खंडपीठ ने भी अगर शुक्रवार के आदेश को बरकार रखा तो ऐसी सूरत में राज्य सरकार क्या कदम उठाएगी।

इससे पहले मुखर्जी ने कल कहा था कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य चुनाव आयोग की सर्वोच्चता को बरकरार रखने और 11 मई तक पंचायत चुनाव के लिए 400 पर्यवेक्षकों का नाम देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार खंडपीठ के समक्ष अपील करेगी। अदालत के आदेश को अव्यवहारिक करार देते हुए मंत्री ने कहा कि एक दिन में 400 पर्यवेक्षकों की सूची बनाना और केंद्रीय बलों का इंतजाम करना संभव नहीं है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, May 11, 2013, 20:38

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