Last Updated: Friday, May 10, 2013, 19:19

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार को तगड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज राज्य चुनाव आयोग की श्रेष्ठता पर मुहर लगा दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की उपस्थिति में तीन चरण में कराए जाएंगे जैसा कि राज्य चुनाव आयोग ने अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमाद्दर ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की श्रेष्ठता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव तीन चरण में कराए जाएं जैसा कि आयोग ने अनुरोध किया है। इसी के साथ अदालत ने दो चरण में चुनाव कराने की राज्य सरकार की अधिसूचना खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सोमाद्दर ने कहा कि वर्तमान पंचायतों के कार्यकाल जून में खत्म में होने से पहले ही चुनाव कराना अत्यंत जरूरी है। यह असाधारण स्थिति है और इसके लिए असाधारण निर्देश की आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आयोग को आईएएस और पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कार्यकारी कैडर से 400 पर्यवेक्षकों के नाम कल तक देने का निर्देश दिया। आयोग ने इसकी मांग की थी। राज्य चुनाव आयेाग ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दो चरण में पंचायत चुनाव कराने का राज्य सरकार का फैसला एकतरफा है और उसने केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की थी। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव कराने की एसईसी का अनुरोध भी मान लिया।
अदालत ने राज्य सरकार को कल तक चुनाव के लिए केंद्रीय बलों, अन्य राज्यों से मंगाये जाने वाले बलों और राज्य में ही उपयोग में लाने जाने वाले बलों की संख्या के बारे में राज्य चुनाव आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सोमाद्दर ने कहा कि वह पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के चुनाव आयोग के अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि राज्य सरकार कह चुकी है कि पंचायत चुनाव कराने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 10, 2013, 19:19