Last Updated: Wednesday, June 19, 2013, 22:09
चंडीगढ़ : पंजाब में राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव की बुधवार को अधिसूचना जारी की। राज्य चुनाव आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो चार जुलाई तक प्रभावी रहेगी। ग्राम पंचायतों का चुनाव पहली बार वार्डबंदी (वार्डों के परिसीमन) के बाद हो रहा है।
सरपंचों का चुनाव 13080 ग्राम पंचायतों और पंचों का चुनाव 81412 ग्रामीण वाडरें में होगा। सरपंचों का सीधे निर्वाचन होगा। चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल कराने का काम आज से शुरू हो गया जो 22 जुलाई तक चलेगा। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को की जायेगी और इन्हें वापस लेने की अंतिम तिथि 25 जून होगी। तीन जुलाई को मतदान होगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 19, 2013, 22:09