पत्नी को गुजारा भत्ता दें वरना गिरफ्तारी : बंबई हाईकोर्ट

पत्नी को गुजारा भत्ता दें वरना गिरफ्तारी : बंबई हाईकोर्ट

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने वाले व्यक्ति के खिलाफ ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के कानून’ के तहत गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है।

न्यायमूर्ति रौशन डाल्वी ने पिछले हफ्ते मुंबई के एक निवासी की याचिका पर सुनवायी के दौरान यह फैसला सुनाया था। इस व्यक्ति ने अपने खिलाफ एक निचली अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने के लिये याचिका दायर की थी। इस अदालत ने पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने के लिये उसके खिलाफ वारंट जारी किया था।

इस व्यक्ति की पत्नी ने घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग पर निचली अदालत में अपने पति के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अदालत ने उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया मगर उसने ऐसा नहीं किया और बकाया राशि 56 हजार रुपये हो जाने के बाद महिला ने फिर से अदालत का रुख किया।

अदालत ने इस मामले में फ्लाविया एगनेस को ‘अदालत का मित्र’ नियुक्त किया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट ने गुजारा भत्ता नहीं देने वाले पति के खिलाफ विशेष प्रक्रिया का पालन किया।’ (एजेंसी)

First Published: Tuesday, April 9, 2013, 12:35

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