Last Updated: Sunday, October 20, 2013, 14:22
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली शादी अस्तित्व में होने का तथ्य छिपाकर दूसरी बार शादी करना गैरकानूनी है लेकिन दूसरी पत्नी को ‘कानूनी रूप से विवाहित पत्नी’ माना जाएगा और वह अपने तथा इस दाम्पत्य जीवन से होने वाले बच्चों के लिये हिन्दू विवाह कानून के तहत पति से गुजारा भत्ते की हकदार है।