Last Updated: Friday, June 28, 2013, 18:22

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव कार्यक्रम में शुक्रवार को बदलाव कर दिया। न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव 11 जुलाई से पांच चरणों में कराने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की ग्रीष्मावकाश कालीन खंडपीठ ने निर्देश दिया कि ये चुनाव 11, 15, 19, 22 और 25 जुलाई को होंगे। इससे पहले राज्य में पंचायत चुनाव दो जुलाई से तीन चरणों में होने थे।
शीर्ष अदालत ने प्रत्येक चरण के चुनाव के लिए औसतन 35 हजार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया और कहा कि शेष आवश्यकता केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध सुरक्षा बल से पूरी की जाएगी। न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा कि हमने चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया है और यह पांच चरणों मे 11 से 25 जुलाई के दौरान होंगे। संबंधित प्राधिकारी इस आदेश के अनुरूप ही सारी अन्य अधिसूचनायें जारी करेंगे।
न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर यह आदेश दिया। आयोग ने पंचायत चुनाव के लिये पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए राज्य और केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध करते हुये यह याचिका दायर की थी।
आयोग का कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हिंसा मुक्त चुनाव कराना संभव नहीं है। न्यायालय ने 26 जून को इस याचिका पर राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिये सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता के सवाल पर केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किए थे। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 28, 2013, 18:22