पुणे: जर्मन बेकरी ब्लास्ट में हिमायत बेग दोषी करार

पुणे: जर्मन बेकरी ब्लास्ट में हिमायत बेग दोषी करार

पुणे: जर्मन बेकरी ब्लास्ट में हिमायत बेग दोषी करारपुणे: वर्ष 2010 में हुए जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी मिर्जा हिमायत बेग को सोमवार को पुणे की एक अदालत ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया। जर्मन बेकरी में बम विस्फोट की घटना में 17 लोगों की जान गई थी और 60 से अधिक घायल हो गए थे।

बेग महाराष्ट्र के बीड़ जिले का रहने वाला है। उसे गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया है। उसे 18 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

पुणे स्थित जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इनमें पांच विदेशी भी थे। लोकप्रिय रेस्तरां जर्मन बेकरी में अक्सर विदेशी आते थे। 13 फरवरी 2010 का यह हमला पुणे में पहला आतंकी हमला था। साथ ही यह, 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के बाद पहला बड़ा आतंकी हमला भी था। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सितंबर 2010 को पुणे में एक बस स्टैंड से बेग को गिरफ्तार किया था।

एटीएस ने चार दिसंबर 2010 को इस मामले में बेग तथा छह अन्य लोगों जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल, फैयाज कागजी, यासिन भत्कल, इकबाल भत्कल, रियाज भत्कल और मोहसिन चौधरी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया।

अबू जंदल 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों की साजिश रचने और उसे अंजाम देने वाले आकाओं में से एक है। उसे हालांकि इस मामले में गिरफ्तार के तौर पर नहीं दिखाया गया। अन्य आरोपी फरार हैं।

लश्कर ए तैयबा के सदस्य डेविड हेडली ने अपने सहयोगी तहव्वुर राणा के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी गवाही में माना था कि उसने पुणे की लोकप्रिय जर्मन बेकरी की टोह और तस्वीरें ली थीं। (एजेंसी)

First Published: Monday, April 15, 2013, 11:45

comments powered by Disqus