Last Updated: Thursday, October 20, 2011, 17:05
नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में किसी राजनीतिज्ञ के खिलाफ पहली बार कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से विधायक उमलेश यादव को तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया।
आयोग ने महिला विधायक उमलेश यादव के खिलाफ यह कार्रवाई दो हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर हुए चुनाव खर्च के बारे में गलत बयान देने के लिए की है। राजनीतिज्ञ बी. पी. यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय परिवर्तन दल की विधायक उमलेश को अयोग्य करार देने के निर्णय का महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित अन्य मामलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
चव्हाण के खिलाफ भी ऐसी ही शिकायत है और उनका मामला भी चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है। मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय आयोग ने यह निर्णय उम्मीदवार योगेंद्र कुमार की शिकायत पर दिया जिसकी प्रेस परिषद में शिकायत को सही पाया गया था और यही आयोग की कार्रवाई का आधार बना।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, October 20, 2011, 22:35