Last Updated: Monday, February 27, 2012, 14:37

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और केरल से कहा है कि वे मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर विचार के लिए गठित अधिकारप्राप्त समिति को सहयोग करें।
न्यायालय द्वारा गठित इस समिति ने दोनों राज्यों के खिलाफ सहयोग नहीं करने की शिकायत की थी।
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों राज्य समिति को सहयोग करें। इसके पहले पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि दोनों सरकारों से सहयोग नहीं मिलने के कारण वह अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी। इस पर न्यायालय ने 30 अप्रैल तक का समय दिया।
न्यायमूर्ति डी के जैन, न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति सी के प्रसाद और न्यायमूर्ति ए आर दवे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार मई की तारीख तय की। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 27, 2012, 20:09