बिट्टी मोहंती डीएनए जांच की अनुमति मिली

बिट्टी मोहंती डीएनए जांच की अनुमति मिली

कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उसने अलवर बलात्कार कांड के दोषी बिट्टी मोहंती की डीएनए जांच करने की पुलिस को अनुमति दी थी। बिट्टी पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था और उसे कन्नूर जिले से पांच साल बाद गिरफ्तार किया गया था।

मोहंती की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति के हरिलाल ने कहा कि सत्र अदालत के फैसले को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ओडिशा के पूर्व डीजीपी बीबी मोहंती के पुत्र बिट्टी मोहंती को गत नौ मार्च को गिरफ्तार किया गया था जब वह कन्नूर जिले में राघव राजन नाम से स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था। उसे हमशक्ल बनने, जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

याचिकाकर्ता का दावा था कि वह राघव राजन है, न कि मोहंती। उसने कहा कि पुलिस ने उसके डीएनए का विवरण नहीं लिया था और उसकी जांच करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पुलिस ने हालांकि कहा कि उनके पास इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि बिट्टी ही राजन है और उसने जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की। आरोपी को राजस्थान के अलवर में एक जर्मन पर्यटक से बलात्कार के मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, August 2, 2013, 21:08

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