बीबी जागीर कौर को जमानत मिली

बीबी जागीर कौर को जमानत मिली

बीबी जागीर कौर को जमानत मिलीचंडीगढ: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब की पूर्व मंत्री बीबी जागीर कौर को जमानत दे दी। बीबी जागीर कौर को अपनी पुत्री के अपहरण और गैरकानूनी तरीके से बंद करने की साजिश के जुर्म में पांच साल की कैद की सजा भुगत रही हैं।

जागीर कौर की बेटी हरप्रीत की करीब 12 साल पहले 20- 21 अप्रैल 2000 की रात फगवाड़ा से लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाते समय रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस मामले में अदालत ने सात माह पहले जागीर कौर को हरप्रीत का अपहरण करने और गलत तरीके से उसे घर में बंद करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था।

पंजाब की पूर्व मंत्री के वकील आर एस चीमा ने बताया कि कौर को जमानत का फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ए के मित्तल और न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया की पीठ ने यह व्यवस्था भी दी कि कौर को विदेश जाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी।

शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की पूर्व अध्यक्ष कौर को इस साल मार्च में पटियाला की विशेष सीबीआई अदालत ने पांच साल की कैद और 5,000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

दोषी ठहराए जाने के अगले दिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया थ। वह इस समय कपूरथला जेल में बंद हैं।

इस मामले में पटियाला की अदालत ने तीन अन्य आरोपियों दलविंदर कौर धेसी, परमजीत सिंह रायपुर और निशान सिंह को धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) का दोषी ठहराया और प्रत्येक को पांच पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, November 1, 2012, 14:53

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