Last Updated: Wednesday, April 10, 2013, 19:55
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बलत्कार के दोषी धरमपाल की फांसी पर छह मई तक रोक लगा दी है। मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की गुहार से जुड़ी याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति एके मित्तल और न्यायमूर्ति जी एस संधवालिया ने मामले को छह मई तक के लिए स्थगित कर दिया।