Last Updated: Wednesday, August 14, 2013, 10:08
अहमदाबाद : गुजरात के जल संसाधन मंत्री बाबू बोखीरिया को अवैध चूना खनन मामले में मिली तीन वर्ष कैद की सजा को एक सत्र अदालत द्वारा निलंबित करने के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता दिलीप कटारिया ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह पोरबंदर सत्र अदालत के 20 जुलाई 2013 के उस आदेश को दरकिनार करे जिसमें बोखीरिया की सजा निलंबित की गई है। कटारिया ने कहा कि आदेश ‘गलत’ है और एक दोषी के रूप में बोखीरिया को सजा काटनी होगी।
न्यायमूर्ति एसजी शाह ने मामले की सुनवाई कल स्थगित कर दी और इसपर आज सुनवायी होने की संभावना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सी वी पंड्या की अदालत ने बोखीरिया और तीन अन्य को गत 15 जून को 2006 के 54 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में दोषी ठहराया था। बोखीरिया ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए पोरबंदर सत्र अदालत में उसे चुनौती दी थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, August 14, 2013, 10:08