मटका किंग हत्या: पत्नी, बेटे सहित छह दोषी

मटका किंग हत्या: पत्नी, बेटे सहित छह दोषी

मटका किंग हत्या: पत्नी, बेटे सहित छह दोषीमुंबई : मटका किंग सुरेश भगत की हत्या के मामले में यहां की सत्र अदालत ने उसकी पत्नी और बेटे सहित छह लोगों को दोषी ठहराया है। अभियोजन के मुताबिक हत्या का कारण था कि भगत की पत्नी जया और पुत्र हितेश उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे और उसके कई करोड़ के जुए के व्यवसाय पर आधिपत्य करना चाहते थे।

भगत एवं पांच अन्य की अलीबाग..पेन मार्ग पर 13 जून 2008 को एक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई थी जब उसकी स्कॉर्पियो से एक ट्रक टकरा गया। बाद में पुलिस को पता चला कि उसकी पत्नी एवं अन्य लोगों ने दुर्घटना कराई थी और यह काम करने के लिए उन्होंने सुहास रोगे का सहयोग लिया था।

मुंबई अपराध शाखा ने मामले के सिलसिले में आठ लोगों सुहास रोगे, हरीश मांडवेकर, किरण आमले, शेख अजीमुद्दीन, प्रवीण शेट्टी, जया भगत, हितेश भगत और किरण पुजारी को गिरफ्तार किया था और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया था। बहरहाल अप्रैल 2009 में विशेष मकोका अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील के बाद इस कड़े कानून को हटा दिया कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ पहले कोई मामले दर्ज नहीं हैं जो मामले में मकोका लगाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। बाद में किरण पुरी और शेख अजीमुद्दीन ने मामले में गवाह बनने की इच्छा जताई और अदालत ने मजिस्ट्रेट को उनके बयान दर्ज करने के निर्देश दिए।

पुजारी ने अपनी स्वीकारोक्ति में कहा कि उसने जया से उनके आवास पर मुलाकात की थी और रोगे ने भगत के खात्मे का सुझाव दिया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, July 26, 2013, 17:12

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