मधु कोड़ा 40 माह बाद जेल से रिहा

मधु कोड़ा 40 माह बाद जेल से रिहा

रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा लगभग चालीस माह जेल में रहने के बाद गुरुवार को यहां बिरसामुंडा जेल से उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत पर रिहा हो गए। मधु कोड़ा को चार हजार करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न घोटालों में तीस नवंबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया था और तब से किसी न किसी मामले में जमानत न मिल सकने के कारण लगातार बिना सजा पाये वह यहां बिरसामुंडा जेल में बंद रहे हैं।

आज उनके वकीलों ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मामले में भी उनका जमानत पत्र सीबीआई अदालत में पेश कर दिया जिसे अदालत ने स्वीकार कर जेल से उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। जिसके बाद उन्हें आज दोपहर जेल से रिहा किया गया। मंगलवार को कोड़ा को झारखंड उच्च न्यायालय ने बीमार मां के इलाज के लिए चार सौ करोड़ रुपये से अधिक के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी थी लेकिन बुधवार को उनका जमानत पत्र सीबीआई अदालत में समय पर जमा न हो सकने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सके थे और यह मामला आज के लिए विचारार्थ रखा गया था।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचसी मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए मधु कोड़ा को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतों पर तीन सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी थी। बुधवार को मधु कोड़ा के वकीलों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश आर के चौधरी की अदालत में कोड़ा को पूर्व में आय से अधिक संपत्ति और हवाला मामले में मिली जमानत के पत्र पेश किये थे जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके पूर्व कोड़ा को आईटी मामले में मिली जमानत के पत्र अदालत में पेश किये जा चुके थे।

लेकिन उनके वकील झारखंड उच्च न्यायालय से कल सीबीआई अदालत में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मामले में मिली जमानत के पत्र विलंब से आने के कारण इस मामले में समय से जमानत पत्र नहीं जमा कर सके थे जिसके चलते कल बिरसा मुंडा जेल से उनके रिहा होने के निर्देश नहीं जारी हो सके। (एजेंसी)

First Published: Friday, April 19, 2013, 00:11

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