Last Updated: Tuesday, June 19, 2012, 01:32
लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के कार्यकाल बढ़ाने और फर्जी शिकायत करने पर आर्थिक दण्ड लगाने संबंधी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 2012 सोमवार को विधानसभा में पास हो गया।
विधेयक में लोकायुक्त तथा उपलोकयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष से बढ़ाकर आठ साल करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह व्यवस्था की गयी है कि नयी नियुक्ति होने तक यह अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार ने सरकारी अधिकारियों के विरद्ध लोकायुक्त संगठन में फर्जी शिकायतें दर्ज कराये जाने पर अंकुश लगाने के लिये संशोधन विधेयक में ऐसा करने वाले शिकायतकर्ताओं पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाये जाने और उससे पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है।
यह भी प्राविधान है कि यदि फर्जी शिकायतकर्ता जुर्माने का भुगतान दो महीने में लोकायुक्त कार्यालय को नहीं कर देता, तो उसकी वसूली सबंधित जिलधिकारी के जरिए करायी जाएगी।
संशोधन विधेयक में लोकायुक्त संगठन में शिकायत दर्ज कराने की फीस मौजूदा एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रपए कर देने का प्रावधान किया गया है और साथ ही अब शिकायतकर्ता को अपने शपथ-पत्र के साथ में शिकायत के पक्ष में साक्ष्य देने वालों का भी शपथ-पत्र दाखिल करना होगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, June 19, 2012, 01:32