Last Updated: Saturday, July 7, 2012, 13:08
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी.एल. जोशी ने लोकायुक्त के कार्यकाल को छह से बढ़ाकर आठ साल करने के प्रावधान वाले उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्यपाल ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पारित हो चुके उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है।
इस विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त का कार्यकाल छह के बजाय आठ साल का हो जाएगा। साथ ही लोकायुक्त किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं।
विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त उस वक्त तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता का दावा गलत होने पर उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह यह धनराशि दो माह के अंदर नहीं चुकाता है तो उसे उसकी सम्पत्ति से भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक गत 18 जून को पारित किया था, जिसके बाद उसे विधान परिषद में भेजा गया था मगर इस उच्च सदन ने उस बिल को लोकायुक्त एवं उप.लोकायुक्त के कार्यकाल को घटाकर पांच साल करने की संस्तुति के साथ वापस विधानसभा को भेज दिया है। बाद में इस विधेयक को एक बार फिर विधानसभा में पेश किया गया था जहां विधान परिषद की संस्तुति को खारिज करके उसे मंजूरी के लिये राज्यपाल को भेज दिया गया था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, July 7, 2012, 13:08