Last Updated: Thursday, March 22, 2012, 16:46
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य विधान सभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री के साल 2008 के चुनावों में हुए निर्वाचन को चुनौती देती याचिका दायर करने वाले एक भाजपा नेता को आज इस बात की अनुमति दी कि वह शास्त्री के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उनसे याचिका डालने से पहले 50,000 रुपए बतौर कीमत अदालत में जमा करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति वीके जैन ने भाजपा नेता शेर सिंह डागर से कहा कि वह अदालत में पहले कीमत की अदायगी करें ताकि अदालत को अतिरिक्त प्रमाण पेश किए जा सकें और शास्त्री की ओर से कथित तौर पर भ्रष्ट तरीके अपनाने के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका संबंधी आगे की कार्रवाई हो सके। न्यायमूर्ति जैन ने कहा, ‘कीमत के तौर पर 50,000 रुपए की अदायगी के बाद आवेदन को अनुमति दी गई है और अतिरिक्त हलफनामा ऑन रिकॉर्ड रखा गया है।’
अदालत ने डागर से कहा कि वह कीमत जमा करें क्योंकि वह अपने आरोपों को साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे थे। महरौली विधान सभा क्षेत्र से शस्त्री ने डागर को 2008 के विधान सभा चुनाव में पराजित कर दिया था।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 22, 2012, 22:17