Last Updated: Wednesday, July 18, 2012, 13:11
जयपुर : राजस्थान सरकार ने प्रदेश में तम्बाकू युक्त गुटखा के उत्पादन, विपणन, भंडारण और खरीद-बिक्री पर आज रोक लगाने का फैसला किया। फैसले का उल्लंघन करने पर 25 हजार से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया।
गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस बारे में अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में तम्बाकू युक्त गुटखा का उत्पादन, विपणन, भंडारण और खरीद-बिक्री पर रोक प्रभावी हो जाएगी। अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘सरकार इसे सख्ती से लागू करेगी। साथ ही मैं तम्बाकू युक्त गुटखा उत्पादकों से देशहित में उत्पादन बंद करने और गुटखे का उपयोग करने वाले लोगों से परिवार हित में इसको त्यागने की अपील करता हूं, जिससे सरकार का आधे से अधिक काम पूरा हो जाएगा।’
गहलोत ने तम्बाकू युक्त गुटखा का उत्पादन करने वाले कारखाने मालिकों से परिवार हित में तम्बाकू युक्त गुटखे का उत्पादन बंद करने की अपील करते हुए कहा, ‘मैं तम्बाकू युक्त गुटखे का उत्पादन करने वालों को असामाजिक व्यक्ति मानता हूं क्योंकि इनकी वजह से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 18, 2012, 13:11