शिक्षा का अधिकार कानून पर कर्नाटक सरकार को नोटिस

शिक्षा का अधिकार कानून पर कर्नाटक सरकार को नोटिस

बैंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने में कथित विफलता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार, मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी करने के आदेश दिये।

मुख्य न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बैंगलुरू के वकील एस वासुदेव की याचिका पर शिक्षा सचिव तथा कर्नाटक गैर सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधन संघ के अध्यक्ष एवं सचिव को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिये।

जनहित याचिका में बैंगलुरु के वकील एस वासुदेव ने आरोप लगाया कि पिछले 12 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून को वैध ठहराते हुए सभी राज्यों के लिए इसके क्रियान्वयन को अनिवार्य बना दिया था। लेकिन इस आदेश के बावजूद कर्नाटक सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 19, 2012, 20:43

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