सिख विरोधी दंगा: सजा के लिए जिरह 9 को

सिख विरोधी दंगा: सजा के लिए जिरह 9 को

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत में 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में 9 मई को इस बात को लेकर जिरह होगी कि दोषियों को कितनी सजा दी जाए। जिला न्यायाधीश जेआर आर्यन ने इस मामले पर जिरह को 9 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। पहले मामले पर जिरह 6 मई को होने वाली थी, लेकिन सीबीआई के अभियोजक आरएस चीमा ने इस तिथि को उपस्थिति हो पाने अपनी असमर्थता व्यक्त की। इसके बाद जिरह की तारीख को 9 मई कर दिया गया।

बीते 30 अप्रैल को इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को संदेह का लाभ देकर अदालत ने इस मामले से बरी कर दिया था, जबकि पांच अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया हैं, उनके नाम बलवान खोक्कर (पूर्व पार्षद), महेंद्र यादव (पूर्व विधायक), किशन खोक्कर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल हैं। अदालत ने कहा था कि मामले की एक पीड़िता और मुख्य गवाह जगदीश कौर ने 1985 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए बयान में सज्जन कुमार का नाम नहीं लिया था। (एजेंसी)

First Published: Saturday, May 4, 2013, 22:29

comments powered by Disqus