Last Updated: Tuesday, September 17, 2013, 12:25
ज़ी मीडिया ब्यूरोहैदराबाद: आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि धमाकों के बाद गलत ढंग से गिरफ्तार किए गए युवकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अदालत का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
गौर हो कि मक्का मस्जिद और एक दूसरे धमाके में गिरफ्तार युवकों को निर्दोष पाए जाने के बाद मानवाधिकार आयोग के आदेश पर उन्हें मुआवजा दिया गया था। अब कोर्ट ने कहा है कि यह मुआवजा वापस लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अब तक दिया गया मुआवजा यानी 70 लाख रुपया वापस लिया जाए। गिरफ्तार कई युवकों ने दावा किया था कि उनके साथ पुलिस ने हिरासत के दौरान ज्यादती की है।
इन सभी लोगों को मक्का मस्जिद धमाकों के बाद शहर के तमाम हिस्सों से हिरासत में लिया गया था। लगभग 70 लोगों को इसमें गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया था जिन्हें मुआवजा दिया गया। इन धमाकों में नौ लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।
सरकार ने अब तक 20 लोगों को तीन-तीन लाख रुपये, और 20-20 हजार रुपये 50 युवकों को दिए हैं। यह सभी युवक मुस्लिम समुदाय से हैं। इन सभी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के आदेश के बाद दिया गया था।
First Published: Tuesday, September 17, 2013, 12:25