Last Updated: Tuesday, September 17, 2013, 12:25
आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि धमाकों के बाद गलत ढंग से गिरफ्तार किए गए युवकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अदालत का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।