Last Updated: Friday, January 24, 2014, 22:46
समझौता एक्सप्रेस विस्फोटों के सात साल बाद यहां की एक अदालत ने दक्षिणपंथी हिंदूवादी कार्यकर्ता स्वामी असीमानंद और तीन अन्य के खिलाफ हत्या, राजद्रोह और अन्य आरोपों के लिए अभियोग तय किये।
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