Last Updated: Saturday, December 7, 2013, 21:55
भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा `इनमें से कोई नहीं` विकल्प के मतों के संबंध में आज निर्देश जारी किए है। आयोग के अनुसार नोटा (इनमें से कोई नहीं) विकल्प के अंतर्गत प्राप्त मतों की गणना अवैध मतों के रुप में की जाएगी।