Last Updated: Monday, May 28, 2012, 20:54
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज सरकार को एक झटका देते हुए उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें केन्द्रीय शिक्ष संस्थानों और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के तहत अल्पसंख्यकों को साढ़े चार प्रतिशत का आरक्षण देने की बात है।