Last Updated: Tuesday, December 3, 2013, 10:47
गुजरात उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र को गुजरात सरकार को 1 दिसंबर से प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) के तहत सीएनजी उपलब्ध कराने के आदेशों के बावजूद अभी तक उपभोक्ताओं को सस्ती सीएनजी व पीएनजी नहीं मिल रही है।