Last Updated: Wednesday, February 5, 2014, 13:03
दूरसंचार उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दूरसंचार विभाग (डॉट) ने कहा है कि आपरेटरों के साथ किसी तरह के विवाद को निपटाने का अधिकार उपभोक्ता अदालतों को है।
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