Last Updated: Thursday, November 10, 2011, 15:36
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा है कि किसी फर्म के निदेशक को उसमें होने वाली हर तरह की गड़बड़ी के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि वह अनियमितता में लिप्त था।