Last Updated: Thursday, July 26, 2012, 13:16
जर्मनी के शीर्ष अदालत ने घोषणा की है कि चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा लाया गया चुनाव सुधार कानून असंवैधानिक है और अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इसे पूरी तरह से बदल दिया जाए।
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