Last Updated: Tuesday, February 18, 2014, 20:00
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह पहले दिल्ली की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के खातों की ऑडिट नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (कैग) से कराने संबंधी याचिका पर फैसला करेगा। इसके बाद ही वह अन्य पहलुओं को निपटाएगा।