Last Updated: Thursday, April 17, 2014, 15:11
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) निजी दूरसंचार कंपनियों के राजस्व का ऑडिट कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि निजी टेलिकॉम कंपनियां अपने राजस्व का ऑडिट सीएजी से कराने के लिए बाध्य हैं।