Last Updated: Wednesday, May 22, 2013, 18:18
बेरोजगार व्यक्ति को राहत प्रदान करने से इंकार करते हुए बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि एक पति को अपनी पत्नी और बच्चे की देखरेख के लिए काम करके कमाना चाहिए और वह इस आधार पर इससे बच नहीं सकता कि उसके पास नौकरी नहीं है।