Last Updated: Tuesday, October 1, 2013, 11:12
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुत्री से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को एक निचली अदालत द्वारा सुनायी गई आजीवन कारवास की सजा का यह कहते हुए बरकरार रखा कि उसने दरिंदे की तरह कृत्य किया और वह कोई भी दया का पात्र नहीं है।