Last Updated: Friday, November 23, 2012, 13:49
दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में बस रैपिड ट्रांसिट (बीआरटी) कोरिडोर को रद्द करने की मांग करने की याचिका को खारिज करने संबंधी अपने पहले के एक फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका को आज खारिज कर दिया।
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