Last Updated: Thursday, December 6, 2012, 20:42
पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने व्यवस्था दी है कि बेनजीर भुट्टो की मौत की जांच या उनकी हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच के नतीजों को सार्वजनिक करने से पहले सरकार को किसी प्राधिकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।