Last Updated: Thursday, April 25, 2013, 23:37
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकथाम विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह विधेयक कानून बन गया है। घर में काम करने वाली महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है।
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