Last Updated: Friday, June 28, 2013, 08:56
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई चीनी मिलों, को-जेनरेशन एवं आसवनी की स्थापना या स्थापित चीनी मिलों को जेनरेशन एवं आसवनी की क्षमता में वृद्धि करने वाली कंपनियों को भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट या प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है।