Last Updated: Friday, September 20, 2013, 21:31
उच्चतम न्यायालय ने संचार मंत्री के रूप में द्रमुक नेता दयानिधि मारन के चेन्नई स्थित घर में गैरकानूनी टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुये कहा कि राजनीतिक लड़ाई अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए।