Last Updated: Thursday, January 17, 2013, 20:33
विभिन्न अपराधों में किशोरों की बढ़ती संलिप्तता के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक थाने में किशोरों के मामलों को देखने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है ताकि बाल अपराधियों के मामलों से कारगर तरीके से निबटा जा सके।