Last Updated: Sunday, May 26, 2013, 13:49
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘समान काम के लिये समान वेतन’ का नियम ठेका और नियमित कर्मचारियों के वेतन में अंतर के मामले में लागू नहीं हो सकता है क्योंकि नियमित कर्मचारी को एक गहन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।