Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 16:07
भारत के मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें अपने विचार और आपत्तियां व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।