Last Updated: Thursday, April 18, 2013, 15:50
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर कर्नाटक में बेलारी, तुंकुर और चित्रांगदा जिलों में सबसे अधिक अनियमित्ता करने वाले 49 खनन पट्टे रद्द कर दिये लेकिन कम अवैधता वाली खदानों में खनन गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी।