Last Updated: Tuesday, January 21, 2014, 20:24
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा है कि मृत्युदंड पाए अपराधियों की दया याचिका पर अनिश्चितकाल की देरी नहीं की जा सकती। देरी किए जाने की स्थिति में उनकी सजा को कम किया जा सकता है।
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