Last Updated: Tuesday, November 12, 2013, 12:09
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुलिस के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह थाने में आने वाले हर संज्ञान लेने वाले अपराध की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करे।
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