Last Updated: Wednesday, October 9, 2013, 22:17
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति जो मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन जेल अथवा पुलिस हिरासत में बंद है, वोट दे सकता है और चुनाव लड़ सकता है।
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