Last Updated: Friday, April 11, 2014, 21:53
सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के पेशाब करने की आदत से निपटने से इनकार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि अपने घरों से निकलने के बाद व्यक्ति बाहर पेशाब ना करें ।
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